देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक देश में बढ़ा दिया गया है। इसे लॉकडाउन ना कहते हुए अनलॉक कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि में अधिकतर चीजें खोली जाने वाली हैं। कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से रहेगा। आइये जानते हैं देश में इस दौरान क्या खुला व क्या बंद रहेगा।
यह है सरकार की नई गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर बारी-बारी से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन अभी यहां पूरी तरह से व सख्ती से पाबंदी रहेगी। हां, यह जरूर है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। सरकार की यह नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह के धार्मिक और पूजास्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जा सकेंगे। इन स्थानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगी। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं।
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक हटी
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है।
-राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
-कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत/ पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
National Directives for #COVID19 Management and Penalties for violation of #Lockdown measures#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Negq6V638e
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
ये होंगे नियम, यहां होगी पाबंदी व छूट
– रात के कर्फ्यू का समय संशोधित किया गया है। अब देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
– दो गज की दूरी अब भी बनाए रखना होगी।
– सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
– शादियों में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे।
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
– सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपरारात्रिकालीन कपध माना जाएगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा व पान थूकना दंडनीय अपराध होगा।
– देश में 30 जून तक रात्रिकालीन कर्फ्यू कायम रहेगा।
– स्कूल व कॉलेज खोलने को लेकर राज्य ही फैसला लेंगे।
– कंटेनमेंट जोन में सारी पाबंदिया लागू रहेंगी।
– 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
– बफर जोन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर यह निर्णय ले सकते हैं कि वहां क्या प्रतिबंध कायम रखे जाना हैं।
– राज्यों के आकलन के आधार पर, केंद्र शासित प्रदेश बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
– अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्थिति का आकलन करने के बाद इन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर निर्णय लिया जाना शेष है।
– गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे।
– 8 जून से सार्वजनिक, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है।