Maharashtra

Maharashtra: बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने BMC की रवईये को खराब बताया, कंगना रनौत काे मुआवजा मिलेगा

कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच की शब्द-युद्ध ने  तब और बड़ा रूप ले लिया जब BMC ने कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए तोड़क कार्रवाई की। कंगना ने BMC के इस ऐक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर की। कोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया। ऐक्ट्रेस कंगना रनौत के बयानों को भी गैर जदिम्मेदाराना बताया है।

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए BMC की तरीके को खराब बताया है। कोर्ट ने माना कि कंगना के दफ्तर को गलत इरादे से तबाह क‍िया गया। इसी के साथ मुआवजे की रकम क्‍या हो, इसके ल‍िए एक वैल्‍युअर न‍ियुक्‍त क‍िया गया है, जो हर्जाने की राशि का आंकलन करेगा।

कोर्ट ने कंगना के बयानों बयानों की निंदा की

दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना की गलतियां भी सुझाई हैं। कोर्ट ने कंगना के बयानों को गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा, ‘हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम कंगना द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें संयम बरतना चाहिए था, लेकिन मुख्य मुद्दा दफ्तर में हुई तोड़फोड़ है न कि उसका ट्वीट।’

कोर्ट ने कंगना के बयानों की निंदा करते हुए कहा, ‘एक व्यक्ति द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों को किसी भी व्यक्ति द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।’ दूसरी तरफ कंगना कोर्ट से अपने पक्ष में मिले फैसले के बाद एक बार फिर अपनी जीत की वाहवाही करती नजर आई हैं।

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