Uttar Pradesh

शस्त्र लाईसेंस धारकों के लिए शस्त्र रखने की सीमा तय : जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

30 जून, 2020 तक समस्त शस्त्र लाईसेंस धारक दर्ज करा लें अपना एन0डी0ए0एल0/यू0आई0एन0 नम्बर, अन्यथा शस्त्र लाईसेंस होगा अवैध।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने शस्त्र लाईसेंसधारकों का आवहान करने हुये जानकारी दी है कि शस्त्र लाईसेंसधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है, यदि किसी भी लाईसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाईसेंस या तीन शस्त्र अंकित है, तो सम्बन्धित लाईसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाईसेंसधारक, आम्र्स डीलर या थाना में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस निरस्त/सरेण्डर करना होगा।

किसी भी शास्त्र लाइसेंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र अंकित हैं, तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/ सरेंडर करना होगा।

उन्होंने बताया कि लाईसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पाॅच वर्ष कर दी गई है। प्रत्येक शस्त्र लाईसेंसधारकों को शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पाॅच वर्ष की नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शस्त्र लाईसेंसों का राष्ट्रीय डाटावेस(NDA-ALIS) पर यू0आई0एन0 नम्बर दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए दिनांक 30-06-2020 तक अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा अभी तक अपने लाईसेंस पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित नहीं कराया गया है, वे प्रत्येक दशा में दिनांक 30-06-2020 से पूर्व आयुध नियमावली-2016 के अनुरूप निर्धारित पारूप भरकर यू0आई0एन0 जनरेट करा ले अन्यथा दिनांक 30-6-2020 को जिन लाईसेंस पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित नहीं होगा वह आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य(invalid) समझी जायेगी। राकेश चैहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर

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