राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान पर केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है. आयोग का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है.
चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 9 फरवरी तक सरकार को ट्रस्ट का ऐलान करना था. लिहाजा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि सदन में कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ऐलान हुआ है.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि कैबिनेट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का प्रस्ताव पास किया है. उन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को राम मंदिर मसले पर ऐतिहासिक फैसले के दौरान सरकार को ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था.