एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुकदमे के समापन के कुछ दिनों बाद, इस दशकों पुराने मामले में फैसले की तारीख तय की। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली शामिल , उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, और साक्षी महाराज 32 आरोपियों की सूची में शामिल हैं। सभी आरोपियों को फैसले के दिनअदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हालांकि फैसले की घोषणा करने की समय सीमा पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई थी।
सभी 32 आरोपियों के बयान 1 सितंबर को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए जाने के बाद, अब बचाव पक्ष ने अदालत में लिखित तर्क प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने एक सप्ताह पहले अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। उक्त सीआरपीसी धारा के तहत, एक न्यायाधीश अदालत के सामने रखे गए सबूतों के आधार पर आरोपी से पूछताछ करता है, और आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को समझाने का अवसर दिया जाता है।
गौरतलब है की इस मुक़दमे के दौरान अदालत द्वारा 354 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गयी। जैसा की हम सब जानते है की यह मामला दशकों पुराना है, और इस मामले में दर्ज कुल 49 आरोपियों में से 17 की मौत हो चुकी है।
6 दिसंबर 1992 ही वह तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद को करसेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि यह मस्जिद एक प्राचीन राम मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। इस वारदात के बाद, अयोध्या में दो मामले दर्ज किए गए थे: एक विध्वंस की साजिश से संबंधित और दूसरा भीड़ का। शेष मामलों को साजिश एफआईआर में मिला दिया गया था। जब लखनऊ की अदालत में साजिश के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, उस मामले की सुनवाई रायबरेली की अदालत में की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई19 अप्रैल, 2017 को की थी और सुनवाई समाप्त करने के लिए लखनऊ में एक विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरन) की स्थापना की गयी थी। उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए, शीर्ष अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप बहाल किए और रायबरेली में मुकदमे का सामना करने वालों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोपों को जोड़ने का आदेश दिया। पिछले महीने, इस मुकदमे को पूरा करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी।
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