दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने जुर्माना लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकृत किया है। पहली बार 500 और रुपये का एक और जुर्माना। निम्नलिखित स्थिति में बार-बार किए गए अपराध के लिए 1000 / –
1. संगरोध नियमों का अवलोकन।(Observation of Quarantine rules.)
2. सामाजिक भेद को बनाए रखना।(Maintaining of social distancing.)
3. सभी सार्वजनिक स्थानों / कार्यस्थलों पर फेस मास्क / कवर पहनना। (Wearing of Face mask/cover in all public places/ workplaces.)
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध।(Prohibition of spitting in public places.)
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध। (Prohibition on consumption of Paan, Gutka, tobacco etc in public places.)
South East District distributed more than 500 face masks to needy ones.
“मास्क पहनेंगे, कोरोना को हराएंगे।”@DelhiPolice @LtGovDelhi @CPDelhi @rpmeenaips pic.twitter.com/9VVS8Yaiov
— DCP South East Delhi (@DCPSEastDelhi) June 16, 2020
उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, एक विशेष अभियान शुरू किया गया और उसमे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 79 चालान जारी किए गए थे। कार्रवाई के अलावा, दिल्ली पुलिस द्वारा 500 से अधिक मास्क समाज के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों में वितरित किए गए।