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दिल्ली कोर्ट ने शरजील इमाम को युएपीए के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा 

फरवरी में हुए सांप्रदायिक दिल्ली हिंसा के मामले के तहत अदालत ने जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने 25 अगस्त को  विशेष प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तार किया था और अब उन्हें कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कथित तौर पर दंगों के विरोध में दंगों के सिलसिले में “पूर्व-निर्धारित साजिश” का हिस्सा बनने के लिए बुक किया है।

इमाम के वकील का कहना है कि आरोपी को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।  पुलिस ने इमाम की 30 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए एक आवेदन भेजा था। अदालत ने पहले उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पिंजरा तोड़ के सदस्य और जेएनयू के छात्र देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और गुलफिशा खातून, कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सफूरा जरगर, मीरन हैदर, जामिया एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान-रहमान निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी और पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर भी मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उमर खालिद को अभी तक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी में दावा किया था कि उमर और उसके सहयोगियों ने लोगों को क्षेत्र में दंगे शुरू करने के लिए उकसाया था और यह एक “पूर्व-निर्धारित साजिश” थी।

इमाम को पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध से संबंधित मामले में 28 जनवरी को भी गिरफ्तार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी के छात्र पर सोशल मीडिया पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए अपने कथित भड़काऊ भाषणों के कथित वीडियो के बाद राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

उन्हें गुवाहाटी पुलिस ने असम में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में भी गिरफ्तार किया था। नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।

सोचने वाली बात यह है की यूएपीए, यानी आतंकवाद निरोधी क़ानून. के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है, चाहें वह एक एक्टिविस्ट हो या विरोधी , अब इनसब के लिए शायद सरकार ने एक ही शब्द चुना है -आतंकवादी।

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