Uttar Pradesh

एक माह तक किराया वसूली पर लगी रोक, किराया वसूली पर होगी 1 साल की सज़ा

गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी बीएन सिंह ने 21 दिन के लोकडाउन के संकट से जूझ रहे लोगो खास कर की किरदारो के लिए राहत भरी घोषणा की है। जिला अधिकारी ने कहा है की जो ऐसे भवन स्वामि जो किरायेदारों से लोकडाउन न के दौरान  किराया लेने के लिए जबरन बाध्य कर रहे हैं उन माकन मालिको पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है,  कोविड-19 महामारी के कारण गौतमबुद्ध नगर में लॉक डाउन है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी से बड़े पैमाने पर कामगार श्रमिक ओर गरीब लोग अपने-अपने गाव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।यह प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बनती जा रही है।

जिलाधिकारी  इन परिस्थियों को ध्यान मे रखते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर, कर्मचारी जो जनपद की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में कार्यरत हैं, उनसे आवासीय भवन के किराए की मांग 1 माह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। भवन किराया देय की तिथि से 1 माह के उपरांत ही किराया लिया जा सकता है।

यदि मकान मालिक द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनो हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है, तो यह सजा 2 वर्ष तक हो सकती है।

यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जनपद के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0120- 2544 700 पर दी जा सकती है। यह  आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

डीएम  के इस आदेश  का असर भी दिखना शुरू हो गया है , जिला सूचना अधिकारी ने जानकारी बताया की “जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मकान मालिक आए आगे। कुलेसरा की मकान मालिक संगीता सिंह ने अपने किराएदारों से किराया न लेने की की है घोषणा। उन्होने अन्य मकान मालिकों से भी किया है आव्हान।

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Rishabh Jain
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