दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एनसीआरटीसी, विकास सदन के नजदीक और जीपीआरए कॉलोनी, नौरोजी नगर निर्माण कार्य स्थल का औचक निरीक्षण किया। एनसीआरटीसी (विकास सदन के नजदीक) के निर्माण स्थल पर दिशा निर्देशों का भारी उल्लंघन करने के कारण डीपीसीसी को 50 लाख जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण साइट से धूल को उड़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार के जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। पर्यावरण मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जीपीआरए कॉलोनी ,नौरोजी नगर में चल रहे निर्माण कार्य पर नियमों का उल्लंघन नहीं पाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली के अंदर चल रहे सभी छोटे-बड़े निर्माण साइट्स के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिसे सभी को पालन करना आवश्यक है और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, श्री गोपाल राय ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल 13 अक्टूबर को गालिबपुर गांव में बाॅयो डीकंपोजर से तैयार घोल के छिड़काव की शुरूआत करेंगे। अभी तक पूरे दिल्ली से करीब 1500 एकड़ जमीन पर घोल के छिड़काव के लिए आवेदन मिले हैं।
पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने सबसे पहले जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर और आईटीडी सीईएम, कस्तुरबा नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण कार्य का स्थलीय किया। जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर साईट पर एक ही एंटी स्माग गन लगाये गए हैं। वहां एक और एंटी स्माॅग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे एंटी स्माॅग गन को लगाए जाने तक और साथ ही पूर्व में लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माना को जमा किए बिना काम नहीं शुरू करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है। उसके तहत दिल्ली सरकार ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में जहां पर भी 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइटें हैं और वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, दिल्ली सरकार ने ऐसी बड़ी साइट्स पर एंटी स्माॅग गन लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में ऐसे 39 निर्माण साइटों को चिंहित किया गया है, जो 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की हैं। इसमें से पिछले दिनों 33 साइट्स की रिपोर्ट हमारे पास आई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां पर एंटी स्माॅग गन लगा दिया गया है।
छोटी निर्माण साइट्स से उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में श्री गोपाल राय ने कहा कि छोटी निर्माण साइट्स के लिए भी मानदंड बनाए गए हैं। जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहे है, वहां पर दिए गए मानदंड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्माण साइटों पर ग्रीन पार्क लगाना आवश्यक कर दिया गया है। खासतौर पर जब निर्माण साइट पर कर्मचारी मटेरियल लेकर आते-जाते हैं, उस मटेरियल को ढंक कर ले जाने और लाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने छोटी से लेकर बड़ी निर्माण साइट्स के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार की तरफ से जारी गाइड लाइंस का निर्माण साइट्स पर पालन हो रहा है या नहीं, इसकी 14 टीमें निगरानी कर रही हैं।