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अमान्य या गैर-कार्यात्मक FASTag वाले वाहनों को दोगुना टोल शुल्क लगाया जाएगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है GSR 298 E, दिनांक 15 मई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है, जो यह बताता है कि यदि कोई वाहन जो Fagag या वाहन के साथ फिट नहीं है बिना वैध या कार्यात्मक FASTag के, शुल्क प्लाजा के “FASTag लेन” में प्रवेश करता है, तो वे उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करेंगे।

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इस संशोधन से पहले, वहन चालक को दोगुना शुल्क देना होता था जब वहन चालक वाहन को बिना FASTag के समर्पित FASTag लेन में प्रवेश करता था।

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